फरवरी 2020 दंगों में आगजनी और साजिश के आरोपों में तीनों आरोपी बरी

नई दिल्ली, 19 अगस्त (PTI) – दिल्ली की एक अदालत ने फरवरी 2020 में हुए दंगों के मामले में आगजनी और आपराधिक साजिश समेत विभिन्न आरोपों से तीन व्यक्तियों को बरी कर दिया है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पर्वीन सिंह ने दयालपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज अभियोग की सुनवाई कर रहे थे। अभियोजन के अनुसार, अकील अहमद उर्फ़ पापड़, रहीस खान और इरशाद उस अशांत भीड़ का हिस्सा थे जिसने 25 फरवरी 2020 को कई वाहनों और संपत्तियों को आग के हवाले करने तथा तोड़फोड़ करने में भाग लिया था।

14 अगस्त के आदेश में न्यायाधीश ने बताया, “साक्ष्यों की विश्वसनीयता पर गम्भीर संदेह, केस डायरी में संभावित छेड़छाड़ और जांच में उदासीनता को देखते हुए, मेरा मानना है कि अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को सभी संभावित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है।”

40 पेज के इस आदेश में कुछ पुलिस गवाहों के कार्यप्रणाली की भी आलोचना की गई, जिन्होंने घटना स्थल पर होने के बावजूद और अभियुक्तों के नाम जानने के बावजूद भी जांच अधिकारी को इसकी जानकारी नहीं दी।

अदालत ने पुलिस गवाहों के बयान में घटना के समय को लेकर विरोधाभास भी रेखांकित किया।

इसके अलावा, आरोपियों की गिरफ्तारी के तरीके पर भी “गंभीर” संदेह जताए गए।

कोर्ट ने कहा, “कार चार्जशीट और जांच अधिकारी पूरी तरह चुप्पी साधे रहे उस हीरो होंडा शोरूम के जलने के मामले में, जो इस एफआईआर की शुरुआत थी और बाद में अन्य घटनाओं को इसे जोड़ा गया। इस घटना की जांच क्यों नहीं की गई, इसका कहीं कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं है।”

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