नई दिल्ली, 25 अगस्त (PTI) – आयकर विभाग ने नए आयकर अधिनियम, 2025 को लागू करने के लिए सरलित फॉर्म्स पर काम शुरू कर दिया है और दिसंबर के अंत तक इसके नियमों को अधिसूचित करने का लक्ष्य रखा है। यह नया आयकर अधिनियम 1 अप्रैल, 2026 से लागू होगा, जिससे पुराने 1961 के अधिनियम को बदल दिया जाएगा। यह जानकारी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के सदस्य (विधायकी) आरएन पर्वत ने सोमवार को PTI से बातचीत में दी।
पर्वत ने कहा कि विभाग नए आयकर अधिनियम पर करदाताओं को शिक्षित करने, अधिकारियों की क्षमता बढ़ाने तथा नए नियमों को समझाने और लागू करने की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि नियमों के निर्माण में फॉर्म्स की भाषा को सरल बनाने और पुराने, अप्रासंगिक नियमों व फॉर्म्स को हटाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
CBDT ने यह नियम बनाने का काम 13 फरवरी 2025 को शुरू किया था, जब संसद में आयकर विधेयक प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद ‘नियम और फॉर्म’ समिति गठित की गई, जिसने सार्वजनिक परामर्श के बाद ड्राफ्ट नियम प्रदान किए, जिन्हें CBDT द्वारा जांच के बाद वित्त मंत्री को अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा।
आधिकारिक ने बताया कि नए आयकर अधिनियम के अनुरूप नए फॉर्म्स को भी पुनः डिजाइन किया जा रहा है जिसमें टीडीएस त्रैमासिक रिटर्न फॉर्म, ITR फॉर्म्स आदि शामिल हैं। इसका उद्देश्य कर दायित्वों का भुगतान और प्रकटीकरण प्रक्रियाओं को और अधिक सरल बनाना है ताकि व्यापार करने में सुविधा बढ़े।
CBDT का ध्यान है कि नए नियमों और फॉर्म्स से करदाताओं के लिए सुविधा में वृद्धि हो, साथ ही कानून की जटिलता कम हो।
श्रेणी: ब्रेकिंग न्यूज
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