H-1B वीज़ा पर $100,000 शुल्क स्थिति परिवर्तन या विस्तार पर नहीं लागू: USCIS

न्यूयॉर्क, 21 अक्टूबर (पीटीआई):संयुक्त राज्य अमेरिका की सिटिजनशिप और इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) ने सोमवार को कहा कि H-1B वीज़ा पर नया $100,000 शुल्क, जो ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाया गया था, उन आवेदकों पर लागू नहीं होगा जो “स्थिति परिवर्तन (change of status)” या “रहने की अवधि बढ़ाने (extension of stay)” के लिए आवेदन कर रहे हैं।

निर्देशों में 19 सितंबर, 2025 के राष्ट्रपति ट्रंप के एलान ‘कुछ गैर-इमिग्रेंट वर्कर्स के प्रवेश पर प्रतिबंध’ के तहत छूटों को स्पष्ट किया गया है। इस एलान ने नए H-1B वीज़ा पर शुल्क को $100,000 (लगभग 88 लाख रुपये) तक बढ़ा दिया था।

USCIS ने बताया,“यह एलान पहले जारी किए गए या वर्तमान में वैध H-1B वीज़ा और 21 सितंबर, 2025 की सुबह 12:01 बजे EDT से पहले जमा की गई याचिकाओं पर लागू नहीं होता।”

वर्तमान H-1B धारक अमेरिका में आने-जाने का कार्य जारी रख सकते हैं।

इस तारीख के बाद अमेरिका में संशोधन, स्थिति परिवर्तन या रहस्य विस्तार के लिए दाखिल याचिकाएँ शुल्क से मुक्त होंगी, जब तक कि आवेदक को अयोग्य न माना जाए। जिन लाभार्थियों ने अमेरिका छोड़ दिया है और स्वीकृत याचिका के आधार पर वीज़ा के लिए आवेदन किया है, वे भी छूट के अंतर्गत होंगे।

इस एलान ने भारतीय पेशेवरों में चिंता पैदा की, क्योंकि वे स्वीकृत H-1B याचिकाओं का 71% हिस्सा हैं, और कंपनियाँ आमतौर पर इन आवेदकों को प्रायोजित करती हैं।

ये दिशा-निर्देश उस मुकदमे के बाद जारी किए गए हैं, जो US चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा शुल्क के खिलाफ दायर किया गया था। मुकदमे में इसे “भ्रमित और अवैध” बताया गया और चेतावनी दी गई कि यह अमेरिकी नवाचार और प्रतिस्पर्धा को नुकसान पहुँचा सकता है।

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