रांची, 28 अगस्त (PTI) – झारखंड हाई कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के सहयोगी बबुलाल मनोज पुनमिया द्वारा ED की आपराधिक कार्यवाही से छूट पाने के लिए दायर याचिका खारिज कर दी। पुनमिया इस मामले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में अभियुक्त हैं, जो कोड़ा के शासनकाल के दौरान हुआ था।
पुनमिया ने उच्च न्यायालय का रुख तब किया था जब रांची की विशेष ED अदालत ने 25 सितंबर 2012 को उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के आदेश दिए थे और उनकी अंतरिम छुट्टी याचिका ठुकरा दी थी।
न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद ने उच्च न्यायालय में पुनमिया की याचिका खारिज कर दी।
यह अभियोजन मामला 2009 का है जब पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और उनके सहयोगियों पर अनैतिक धन अर्जन एवं उस धन को विभिन्न कंपनियों के माध्यम से धोने का आरोप लगाया गया था।
पुनमिया पर यह भी आरोप है कि उन्होंने मधु कोड़ा के सहयोगी बिनोद कुमार सिन्हा और संजय चौधरी के साथ मिलकर मनी लॉन्ड्रिंग में योगदान दिया।
पुनमिया एक बुलियन व्यापारी हैं और सोने की स्लैब्स का व्यापार करते हैं।
हाई कोर्ट की इस नकारात्मक कार्रवाई के बाद, निचली अदालत में उनका मुकदमा तेज़ी से आगे बढ़ेगा।
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