इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूर्व यूपी मंत्री रेवती रमण सिंह के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाई

प्रयागराज (उत्तर प्रदेश), 25 अगस्त (PTI) – इलाहाबाद हाई कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रेवती रमण सिंह के खिलाफ 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान कथित रूप से पोलिंग बूथ में अवैध प्रवेश के मामले में चल रही आपराधिक कार्यवाही को स्थगित कर दिया है।

एफआईआर के अनुसार, करेली इलाके के लेखपाल ट्रेनिंग स्कूल में पोलिंग बूथ पर पुलिस अधिकारियों के साथ विवाद के कारण यह मामला दर्ज किया गया था।

न्यायमूर्ति समीर जैन ने 21 अगस्त को यह आदेश दिया, जो रेवती रमण सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।

शिकायतकर्ता के वकील के अनुसार, उनके क्लाइंट ने कोई अपराध नहीं किया क्योंकि उनका केवल बूथ के करीब होने का आरोप था, जबकि एफआईआर में यह उल्लेख नहीं था कि उन्होंने नारे लगाए या पुलिस की कार्यवाही में बाधा डाली। बावजूद इसके, निचली अदालत ने इस मामले में सुनवाई शुरू कर दी थी।

एफआईआर 25 मई, 2024 को दर्ज की गई थी जिसमें रेवती रमण सिंह, उनके ड्राइवर और 50 अज्ञात समर्थकों पर आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने वोटिंग के दिन पोलिंग बूथ के निकट जाकर पुलिस के काम में बाधा की कोशिश की।

एफआईआर में यह भी कहा गया था कि आरोपी ने बिना अनुमति पोलिंग क्षेत्र में प्रवेश किया था।

अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी।

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