रांची, 2 सितंबर (PTI) — झारखंड हाई कोर्ट ने मंगलवार को पब्लिक सर्विस कमीशन (JPSC) को 11वीं प्रतियोगी परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब देने तथा शपथ-पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया।
मुख्य न्यायाधीश तारलॉक सिंह चौहान और न्यायाधीश राजेश शंकर की डिवीजन बेंच ने कहा कि उम्मीदवारों की नियुक्ति अंतिम आदेशों के अधीन होगी।
यह याचिका राजेश प्रसाद और 53 अन्य उम्मीदवारों ने दायर की है, जिन्होंने 2024 में आयोजित 11वीं JPSC परीक्षा में हिस्सा लिया था। कुल 370 सरकारी पद भरने के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाना है।
JPSC ने मई 2025 में परीक्षा आयोजित की और जुलाई में अंतिम मेरिट लिस्ट जारी की। सफल उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए भी बुलाया गया है।
याचिकाकर्ताओं ने मुख्य परीक्षा में फेल होने के बाद अपनी उत्तरपुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की मांग की थी, जिसे आयोग ने स्वीकार नहीं किया। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया।
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