नई दिल्ली, 11 अगस्त (पीटीआई) – विपक्ष के लगातार हंगामे के बीच लोकसभा ने सोमवार को दो अहम कर संबंधी विधेयक — आयकर (संख्या 2) विधेयक, 2025 और कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2025 — को बिना बहस के पारित कर दिया।
आयकर (संख्या 2) विधेयक, 2025 का उद्देश्य 1961 के आयकर अधिनियम से संबंधित प्रावधानों को एकीकृत और संशोधित करना है। यह विधेयक पुराने आयकर अधिनियम, 1961 को पूरी तरह प्रतिस्थापित करेगा। इसमें वरिष्ठ भाजपा सांसद बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली चयन समिति की लगभग सभी सिफारिशें शामिल की गई हैं।
कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2025 का उद्देश्य आयकर अधिनियम, 1961 और वित्त अधिनियम, 2025 में संशोधन करना है। इसके तहत यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के ग्राहकों को कर छूट प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, आयकर तलाशी मामलों में ब्लॉक असेसमेंट की योजना में बदलाव और सऊदी अरब के सार्वजनिक निवेश फंड्स को कुछ प्रत्यक्ष कर लाभ देने के प्रावधान भी हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये दोनों विधेयक सोमवार को निचले सदन में पेश किए। सरकार ने कहा कि चयन समिति की सिफारिशों के अलावा हितधारकों से प्राप्त सुझावों को भी शामिल किया गया है, जिससे विधि का आशय और स्पष्ट हो सके।
दोनों विधेयक विपक्ष के बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (SIR) को लेकर जोरदार विरोध के बीच ध्वनि मत (वॉइस वोट) से पारित हुए। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।
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