नई दिल्ली, 4 अगस्त (PTI) — सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि लोधी युग की स्मारक ‘गुमटी ऑफ शेख अली’ परिसर के भीतर स्थित पार्क का उपयोग बैडमिंटन या बास्केटबॉल कोर्ट बनाने के लिए नहीं किया जाएगा।
शीर्ष न्यायालय ने पहले ही दिल्ली सरकार को निर्देश दिया था कि वह ‘गुमटी ऑफ शेख अली’ को कानून के तहत संरक्षित स्मारक घोषित करने के लिए नई अधिसूचना जारी करे।
न्यायमंडल, जिसमें न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह शामिल थे, ने क्षेत्र में किसी भी वाणिज्यिक गतिविधि, जैसे कियोस्क या दुकानों के संचालन पर भी रोक लगाई।
सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया गया कि पार्क, जो चार भागों में विभाजित है, को प्राकृतिक सुंदरता बनाए रखने और आम जनता के लाभ के लिए सुंदर बनाया तथा सुरक्षित रखा जाएगा।
“यह दिशा निर्देश दिया जाता है कि इसे किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए और क्षेत्र की सीमाओं को देखते हुए बैडमिंटन या बास्केटबॉल कोर्ट आदि का निर्माण यहाँ नहीं होना चाहिए,” न्यायालय ने 31 जुलाई के आदेश में कहा।
शीर्ष न्यायालय ने कोर्ट कमिशनर को संबंधित विभागों, जिनमें बागवानी विभाग भी शामिल है, के साथ समन्वय स्थापित कर पार्क के रखरखाव और संवर्द्धन के लिए निर्देश दिया।
मामला 28 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।
यह विवाद तब उभरा जब सुप्रीम कोर्ट ने डिफेंस कॉलोनी निवासी वेलफेयर एसोसिएशन को 1960 के दशक से ऐतिहासिक स्थल पर कब्जे के लिए उसके निर्माण अगाड़ने और दिल्ली सरकार के पुरातत्व विभाग को 40 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।
यह याचिका डिफेंस कॉलोनी के निवासी राजीव सूरी ने दायर की थी, जिसमें ‘गुमटी’ को प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल अधिनियम, 1958 (AMASR) के तहत संरक्षित स्मारक घोषित करने की मांग की गई थी।
यह याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 2019 में खारिज किए जाने के बाद सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट लगातार निर्देश जारी कर रही है कि अतिक्रमण हटाने, अवैध कब्जे समाप्त करने और स्मारक व उसके आसपास के इलाके को सुन्दर बनाने के लिए कार्रवाई की जाए।
प्राचीन स्मारक अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारकों को कानूनी सुरक्षा, संरक्षण प्रयास और उनके आसपास गतिविधियों पर प्रतिबंध मिलता है, ताकि वे आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रह सकें।
ऐसे स्मारकों को नुकसान, विध्वंस और उनके आस-पास बिना अनुमति के निर्माण या खुदाई से बचाया जाता है।
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