दिल्ली में माप-तौल के नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना बढ़ाया जाएगा

नई दिल्ली, 6 सितंबर (पीटीआई) – अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि दिल्ली सरकार loose और packaged सामानों के लिए गैर-मानक माप-तौल के उपयोग के खिलाफ निर्धारित दिशानिर्देशों के उल्लंघन पर जुर्माना बढ़ाने के लिए तैयार है। इस कदम का उद्देश्य निष्पक्ष व्यापार practices और उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देना है।

संशोधित मसौदा नियमों में फेरीवालों (hawkers) को भी शामिल किया गया है और निर्धारित weights, measures और numeration के उल्लंघन पर ₹500 का जुर्माना लगाया गया है। शनिवार को प्रकाशित दिल्ली लीगल मेट्रोलॉजी (प्रवर्तन) संशोधन नियम, 2025 के मसौदा अधिसूचना के अनुसार, stakeholders अगले एक महीने में दिल्ली सरकार के कंट्रोलर लीगल मेट्रोलॉजी को अपनी आपत्तियां और सुझाव दे सकते हैं, जिसके बाद सरकार इसे लागू करने पर विचार करेगी।

मसौदा अधिसूचना, जो दिल्ली लीगल मेट्रोलॉजी (प्रवर्तन) नियम, 2011 में संशोधन करेगी, retailers, wholesalers और dealers, निर्माताओं, importers, पेट्रोलियम उत्पाद outlets और सरकारी एजेंसियों व पीएसयू के लिए भी मौजूदा जुर्माने को दोगुना या कई गुना बढ़ाने का प्रस्ताव करती है।

यह फेरीवालों द्वारा गैर-मानक वजन या माप के उपयोग पर ₹500 के जुर्माने का प्रस्ताव करती है।

संशोधनों में दिल्ली लीगल मेट्रोलॉजी (प्रवर्तन) संशोधन नियम, 2011 की अनुसूची XI में बदलाव शामिल हैं, जिसमें गैर-मानक वजन या माप के उपयोगकर्ताओं और निर्माताओं पर जुर्माने को बढ़ाने का प्रावधान है। अब एक retailer के लिए जुर्माना ₹2,500 से बढ़ाकर ₹5,000, एक wholesaler के लिए ₹10,000 और पेट्रोलियम उद्योग के लिए ₹50,000 कर दिया गया है, जिसमें खुदरा outlets, टैंकर और भंडारण डिपो शामिल हैं।

सरकारी संगठनों, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और बैंक शामिल हैं, के लिए जुर्माना ₹25,000 होगा। शुद्ध वजन में गलती वाले गैर-मानक packages बेचने पर, retailers पर ₹5,000 (पहले ₹2,500) का जुर्माना लगाया जा सकता है, जबकि ऐसे packages के निर्माताओं पर ₹25,000 का जुर्माना लगाया जाएगा।

माप-तौल या numeration के मानकों का उल्लंघन करते हुए कोई भी transaction, contract या deal करने पर फेरीवालों के मामले में ₹500, retailers के मामले में ₹5,000, wholesalers और dealers के मामले में ₹10,000, निर्माता, packages और importers के मामले में ₹25,000 और पेट्रोल व गैस स्टेशनों पर ₹50,000 का जुर्माना लगेगा।

मसौदा संशोधन नियमों को पिछले साल नवंबर में दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा मंजूरी दी गई थी।

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