बरपाड़ा (ओडिशा), 25 अगस्त (PTI) – ओडिशा के मयूरभंज जिले की एक POCSO अदालत ने सोमवार को 2021 में 13 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में दो व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
POCSO कोर्ट की न्यायाधीश प्रतिमा पात्रा ने दोनों दोषियों समया मर्मू (33) और माटू मर्मू (33) पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है, बताया विशेष लोक अभियोजक अभिनंदन कुमार पत्नायक ने।
अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आदेश दिया है कि वह पीड़िता को 6 लाख रुपये मुआवजा भुगतान करे।
सजा सुनाये जाने के बाद, अदालत ने पीड़िता के बयान, 22 गवाहों और चिकित्सीय रिपोर्ट का परीक्षण किया।
6 अप्रैल, 2021 को पीड़िता अपने गांव के खुले मैदान में प्राकृतिक क्रिया के लिए गई थी, तभी आरोपी दोनों ने उसका शोषण किया।
पीड़िता के परिवार के सदस्य की शिकायत पर उदला पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया था और आरोपी गिरफ्तार किए गए थे।
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