रेणुकास्वामी मर्डर केस: सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता दर्शन को मिली जमानत रद्द की

नई दिल्ली, 14 अगस्त (पीटीआई) – सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को रेणुकास्वामी हत्या मामले में अभिनेता दर्शन को कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा दी गई जमानत को रद्द कर दिया।

न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और आर. महादेवन की पीठ ने कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए कहा कि इसमें कई गंभीर खामियां हैं।

कोर्ट ने कहा, “हमने सभी पहलुओं पर विचार किया। जमानत देने और रद्द करने — दोनों पक्षों को देखा। यह स्पष्ट है कि हाई कोर्ट का आदेश गंभीर त्रुटियों से ग्रस्त है, यह मात्र एक औपचारिक प्रक्रिया जैसा प्रतीत होता है और इसके अलावा हाई कोर्ट ने प्री-ट्रायल स्टेज पर ही विस्तृत जांच कर दी।”

पीठ ने कहा, “ट्रायल कोर्ट ही उपयुक्त मंच है। ठोस आरोप और फोरेंसिक सबूत जमानत रद्द करने को और मज़बूत करते हैं। याचिकाकर्ता को दी गई जमानत रद्द की जाती है।”

यह फैसला कर्नाटक सरकार की उस अपील पर आया जिसमें हाई कोर्ट द्वारा 13 दिसंबर 2024 को दर्शन और सह-आरोपियों को दी गई जमानत को चुनौती दी गई थी।

दर्शन, अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा और अन्य पर आरोप है कि उन्होंने 33 वर्षीय रेणुकास्वामी का अपहरण कर तीन दिन तक बेंगलुरु के एक शेड में रखकर यातनाएं दीं। पुलिस के अनुसार, पीड़ित ने पवित्रा गौड़ा को आपत्तिजनक संदेश भेजे थे।

पीड़ित का शव जून 2024 में एक नाले से बरामद हुआ था।

सुप्रीम कोर्ट ने 24 जनवरी को राज्य सरकार की याचिका पर दर्शन, पवित्रा और अन्य को नोटिस जारी किया था।

श्रेणी: ब्रेकिंग न्यूज़

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