दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों से जुड़े मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू

नई दिल्ली, 14 अगस्त (पीटीआई) – सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में आवारा कुत्तों से संबंधित मामले की सुनवाई शुरू कर दी।

यह सुनवाई न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एन. वी. अंजनिया की तीन-न्यायाधीशों वाली पीठ के समक्ष हो रही है।

इससे पहले, 11 अगस्त को न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और आर. महादेवन की दो-न्यायाधीशों वाली पीठ ने दिल्ली-एनसीआर की सभी कॉलोनियों और क्षेत्रों से आवारा कुत्तों को “यथाशीघ्र” उठाकर डॉग शेल्टर में स्थानांतरित करने के आदेश दिए थे।

पीठ ने अधिकारियों को तुरंत डॉग शेल्टर बनाने और आठ हफ्तों के भीतर इस आधारभूत सुविधा के निर्माण पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। साथ ही यह भी कहा था कि आवारा कुत्तों को शेल्टर में ही रखा जाएगा और उन्हें सड़कों, कॉलोनियों या सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छोड़ा जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को यह आदेश एक स्वतः संज्ञान (सुओ मोटू) मामले की सुनवाई के दौरान दिया था, जिसे 28 जुलाई को राष्ट्रीय राजधानी में बच्चों सहित लोगों को आवारा कुत्तों के काटने और उसके चलते रेबीज़ के मामलों को देखते हुए शुरू किया गया था।

श्रेणी: ब्रेकिंग न्यूज़

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