आतंकवाद फंडिंग मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीरी अलगाववादी नेता शबीर शाह की जमानत याचिका पर एनआईए को नोटिस जारी किया

नई दिल्ली, 4 सितंबर (पीटीआई) – सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कश्मीरी अलगाववादी नेता शबीर अहमद शाह की याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से जवाब मांगा है। शाह ने आतंकवाद फंडिंग मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार करने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की एक पीठ ने हालांकि, उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया।

शाह के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंसाल्वेस ने अंतरिम जमानत की मांग करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता “बहुत बीमार” है।

पीठ ने शाह की याचिका पर एनआईए को नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने इस साल 12 जून को आए उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है।

पीठ ने मामले को दो सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

उच्च न्यायालय ने उन्हें इस मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया था, यह टिप्पणी करते हुए कि उनके द्वारा इसी तरह की गैरकानूनी गतिविधियां करने और गवाहों को प्रभावित करने की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता।

शाह को एनआईए ने 4 जून, 2019 को गिरफ्तार किया था।

2017 में, एनआईए ने पत्थरबाजी, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश के लिए धन जुटाने और इकट्ठा करने के आरोपों पर 12 लोगों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था।

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