नई दिल्ली, 20 अगस्त (PTI) – दिल्ली हाई कोर्ट ने राजधानी में डवाका इलाके में पेड़ों की छंटाई करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए और नगर निगम (MCD) की “अक्रियाशीलता” की कड़ी आलोचना की।
मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार रावगॅडेला की पीठ ने कहा कि पेड़ों की छंटाई के लिए तत्काल ध्यान देने की जरूरत है।
पीठ ने कहा, “अधिकारी अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रहे हैं। पैदल यात्री और सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए पेड़ों की देखभाल और हल्की छंटाई आवश्यक है।”
हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि जब भी भारी वर्षा होती है, तब पेड़ों के गिरने, संपत्ति और जान-माल के नुकसान की खबरें आती हैं।
पीठ ने पूछा, “हमने एक जान गंवा दी है, फिर MCD के लिए और क्या आंखें खोलने वाला होगा?”
अदालत ने अधिकारियों की लापरवाही पर दुख व्यक्त किया जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं।
“यह सामान्य ज्ञान है कि मानसून में भारी बारिश के दौरान पेड़ गिरने से जीवन और संपत्ति को नुकसान होता है। इस स्थिति में अधिकारियों को तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए और 2 मई की अधिसूचना में बताए गए मानक परिचालन प्रक्रिया (SOP) का पालन करना चाहिए।”
यह निर्देश एक PIL की सुनवाई के दौरान दिए गए, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली सरकार की SOP के बावजूद संबंधित अधिकारी उचित कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।
PIL में उल्लेख था कि मृत शाखाओं और पेड़ों के अन्य हिस्सों के गिरने से संपत्ति का नुकसान हुआ है, और सड़क व फुटपाथ पर आवाजाही बाधित हो रही है।
पीठ ने PIL के साथ दाखिल तस्वीरों का अवलोकन किया और अधिकारियों को पेड़ों की छंटाई के लिए “तत्काल ध्यान” देने को कहा।
“हम पेड़ छंटाई को लेकर अधिकारियों की निष्क्रियता को लेकर चिंतित हैं। मृत हिस्सों की कटाई से संपत्ति और मानव जीवन के खतरे को कम किया जा सकता है। GNCTD के वन और वन्यजीव विभाग ने पेड़ों की देखभाल और छंटाई के लिए अधिसूचना जारी की है, जिसमें सड़कों और पार्कों के किनारे पेड़ों की छंटाई के विस्तृत निर्देश दिये गए हैं।”
पीठ ने संबंधित अधिकारियों को 10 दिनों के भीतर दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के द्वारका क्षेत्र का सर्वेक्षण कर पेड़ों की छंटाई के लिए आवश्यक संख्या तय करने का आदेश दिया।
“सर्वेक्षण पूरा होने के बाद चार सप्ताह के भीतर द्वारका में पेड़ छंटाई का कार्य पूरा कर लिया जाएगा।”
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