नई दिल्ली, 4 अगस्त (PTI) — रोहिणी बिजली कोर्ट ने सोमवार को दो अलग-अलग बिजली चोरी के मामलों में दो व्यक्तियों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक पर 13 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है, टाटा पावर-डीडीएल ने बताया।
जानकारी के अनुसार, शालीमार बाग के एक निवासी को इलेक्ट्रिसिटी मीटर छेड़छाड़ कर एक वाणिज्यिक प्रतिष्ठान में ई-रिक्शा चार्जिंग के लिए बिजली का अवैध उपयोग करने के आरोप में दोषी पाया गया। जुलाई 2018 में बिजली उपभोक्ता की जांच के दौरान 18.045 किलोवाट की गैर-घरेलू कनेक्टेड लोड मिली थी। अदालत ने बिजली अधिनियम 2003 की धारा 135 और 138 के तहत व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए 13.56 लाख रुपये का सिविल जुर्माना लगाया।
इसी माह की शुरुआत में, एक मंगोलपुरी निवासी को भी अवैध टेप्पिंग के माध्यम से बिजली चोरी के आरोप में तीन महीने की जेल की सजा सुनाई गई। मामला फरवरी 2017 का है, जिसमें घरेलू प्रयोजनों और ई-रिक्शा चार्जिंग के लिए अवैध बिजली उपयोग सामने आया। आरोपी ने चोरी को परिवार के सदस्य के नाम पर दर्ज मीटर के पीछे छिपाने की कोशिश की थी। इस मामले में 13.78 लाख रुपये का सिविल जुर्माना भी लगाया गया।
इन मामलों के साथ, टाटा पावर-डीडीएल ने इस वर्ष अब तक कुल सात दोषसिद्धियों को हासिल किया है और और भी मामले जांचाधीन हैं।
PTI SHB
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