बुलंदशहर (यूपी) 3 जनवरी (पीटीआई) यहां की एक अदालत ने शनिवार को दहेज हत्या के एक मामले में एक व्यक्ति और उसके पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई और प्रत्येक दोषी पर 19,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
सरकारी अभियोजक संजीव कुमार ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (खुर्जा) दिलीप कुमार सचान ने 2017 में नवाज शरीफ से शादी करने वाली महजबीन की हत्या के मामले में नवाज शरीफ और उनके पिता बने खान को दोषी ठहराया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, हापुड़ जिले के निवासी महजबीन के पिता इकबाल ने 29 सितंबर, 2020 को खुर्जा देहात पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि शादी के समय मोटरसाइकिल, गहने और 50,000 रुपये देने के बावजूद, उनकी बेटी को उसके पति, ससुर और सास द्वारा अतिरिक्त दहेज के लिए परेशान किया गया था।
अभियोजक ने कहा कि आरोपी ने दहेज को लेकर बार-बार महजबीन पर हमला किया और 26 सितंबर, 2020 की रात को उसकी गला दबाकर हत्या कर दी।
संजीव कुमार ने बताया कि शहाना की मौत हो चुकी है। पीटीआई सीओआर सीडीएन एनबी
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