Home Top News - Hindi उत्तराखंड सरकार ने सेवानिवृत्त अग्निवीरों के लिए वर्दीधारी सेवाओं में 10% क्षैतिज...
देहरादून, 1 सितंबर (PTI) – उत्तराखंड सरकार ने सोमवार को सेवानिवृत्त अग्निवीरों को विभिन्न सरकारी विभागों की वर्दीधारी सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने के नियम जारी किए। यह आरक्षण समूह “सी” की उन पदों पर लागू होगा जिनमें डायरेक्ट भर्ती होती है।
कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने इस संबंध में औपचारिक नियमावली घोषित की है, जिसमें कहा गया है कि पूर्व अग्निवीरों को भर्तियों में शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट दी जाएगी और उनकी अधिकतम आयु सीमा में सेवा अवधि के बराबर रियायत होगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पूर्व अग्निवीर राज्य के लिए गर्व का विषय हैं और उनकी सेवा तथा त्याग का सम्मान करते हुए उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने इसे सेवानिवृत्त अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।
इस आरक्षण के तहत पुलिस कांस्टेबल (सिविल/पीएसी), सब-इंस्पेक्टर (सिविल पुलिस), प्लाटून कमांडर (पीएसी), अग्निशमन कर्मचारी, जेलर, वन रक्षक, आबकारी कांस्टेबल, प्रवर्तन कांस्टेबल, और सचिवालय रक्षक जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल हैं।
यह निर्णय सेना से सेवानिवृत्त जवानों को पुनर्वास के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
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